FASTag के नए नियम लागू: नहीं किया रिचार्ज तो भरना होगा दोगुना टोल
नई दिल्ली। अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं और टोल भुगतान के लिए FASTag का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 17 फरवरी से FASTag के नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनका पालन नहीं करने पर आपको दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
नया नियम: देरी से रिचार्ज करने पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क
नए नियम के तहत, अगर आपका FASTag ब्लैकलिस्ट या निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको इसे टोल प्लाजा पार करने से 60 मिनट पहले रिचार्ज करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, तो टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक रिचार्ज करने का मौका मिलेगा। समय सीमा के भीतर रिचार्ज नहीं करने पर दोगुना टोल टैक्स देना होगा।
इन कारणों से हो सकता है FASTag निष्क्रिय
FASTag निष्क्रिय होने के कुछ मुख्य कारण ये हो सकते हैं:
- अकाउंट में अपर्याप्त बैलेंस
- KYC अपडेट न होना
- लंबित कानूनी विवाद या अन्य तकनीकी समस्याएं
अगर FASTag ब्लैकलिस्ट हो जाता है, तो उसे NPCI की वेबसाइट पर जाकर दोबारा सक्रिय करना होगा। इसके लिए आपको वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना, न्यूनतम राशि का भुगतान करना और जरूरत पड़ने पर KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
नियम न मानने पर होगी सख्त कार्रवाई
यदि आप बार-बार नियमों का उल्लंघन करते हैं या फास्टैग रिचार्ज नहीं करते हैं, तो आपका FASTag स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट हो सकता है। टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करने की स्थिति में भी आपको दोगुना शुल्क चुकाना होगा।
यात्रा में परेशानी से बचने के लिए ऐसे करें FASTag मैनेज
- रियल-टाइम बैलेंस चेक करें – अपने बैंक की FASTag सेवाओं से बैलेंस चेक करें।
- ऑटो-रिचार्ज सेट करें – समय पर रिचार्ज करने के लिए बैंक की ऑटो-डेबिट सुविधा का उपयोग करें।
- KYC अपडेट रखें – KYC दस्तावेज समय-समय पर अपडेट करें ताकि FASTag निष्क्रिय न हो।
नए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपना FASTag सही तरीके से मैनेज करें और सफर को परेशानी मुक्त बनाएं।
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